खबरपक्की:रतलाम। बहुत चर्चित Kapil हत्याकांड मामले में आज फैसले की सुनवाई के दौरान एडीजे तरुण सिंह की कोर्ट ने आरोपी नासिर, मुसैफ, हैदर, रिजवान याहाया खान, जाहिद खान को आजीवन कारावास व ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मूसा को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। जबकि सैफुल्ला को मामले से दोषमुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड से पूरे रतलाम में दहशत का वातावरण निर्मित हो गया था और काफी दिन तक साम्प्रदायिक तनाव के साये में रतलाम रहा था।
