खबर पक्की, 14 अक्टूबर, रतलाम। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सफेमा न्यायालय ने डोडाचूरा तस्करी के दो आरोपियों कुशल पिता कालूराम उर्फ रमेश डोडियार और परमानंद पिता कालूराम उर्फ रमेश डोडियार की कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस के अनुसार, थाना बिलपांक में 81 किलोग्राम डोडाचूरा जब्ती के मामले में अपराध क्रमांक 744/2024 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 15, 25 एवं 29 में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में विशेष न्यायालय, एनडीपीएस रतलाम ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था।
प्रीतमनगर की कृषि भूमि पर कार्रवाई
पुलिस प्रतिवेदन और राजस्व अभिलेखों के आधार पर सफेमा न्यायालय ने ग्राम प्रीतमनगर, थाना बिलपांक स्थित सर्वे क्रमांक 823(एस) की कृषि भूमि में दोनों आरोपियों के एक-एक पांचवें हिस्से को अटैच करने के आदेश दिए। प्रत्येक आरोपी के हिस्से की अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है। इस तरह कुल 1.60 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-ए के तहत की गई है, ताकि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्ति का उपयोग दोबारा अपराधों में न हो सके।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी बिलपांक निरीक्षक अयूब खान, सहायक उपनिरीक्षक दिनेशचंद्र नागर, प्रधान आरक्षक मनीषा पाटीदार और आरक्षक राकेश प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार और राकेश पंद्रो के मार्गदर्शन में की गई।
