खबर पक्की, 23 सितंबर, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा कानून एवं शांति स्थापित करने तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अनावेदक शांतिलाल मालवीय पिता नंदराम मालवीय, निवासी ग्राम सेजावता, थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, जिला रतलाम के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पर दर्ज अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के साथ-साथ समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ एवं मंदसौर की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर जिला रतलाम श्री कटेसरिया द्वारा म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई करते हुए अनावेदक गुरुकृपा इंटरप्राइजेज, प्रो. दिनेश पिता मोहनलाल सोलंकी, निवासी थांदला, जिला झाबुआ के विरुद्ध अर्थदण्ड राशि 17 लाख 74 हजार रुपये, वी.आर.एस. प्रा.लि., किलादेवी टावर्स, व्यापम स्क्वेयर, लिंक रोड, हुजूर, भोपाल के विरूद्ध अर्थदण्ड राशि 8 लाख 86 हजार 400 रुपये, सोरठिया वेलजी रतना एंड कंपनी, मडगवा, जिला कटनी के विरूद्ध अर्थदण्ड राशि 4 लाख 21 हज़ार रुपये, आयुष पिता ओमप्रकाश, निवासी जावरा के विरुद्ध अर्थदण्ड राशि 4 लाख 80 हजार रुपये कुल अर्थदण्ड राशि 35 लाख 61 हज़ार 400 रुपये अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित किए गए है।
पारित आदेश में संलिप्त वाहन क्रमांक RJ03GA5224, RJ03GA5228, MP13ZR9869, GJ06BX5766, MP21H1823, MP09HH4447, MP43H0651 को अधिहरण/राजसात किए जाने की कार्यवाही भी की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
स्पष्ट किया गया है कि खनिज गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

