खबर पक्की, 1 सितंबर, रतलाम। जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम श्रीमती सिमरन सूर्यवंशी द्वारा जनविश्वास अभियान के तहत प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शासकीय प्राथमिक विद्यालय बोरतलाई, विकासखंड पिपलौदा की प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान अध्यापक श्रीमती वर्षा राठौर की आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।
जांच में पाया गया कि संबंधित शिक्षिका नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं होती थीं, जबकि शिक्षक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम – (चार ) के तहत लघुशास्ति की कार्रवाई की गई।
कर्तव्य के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण प्राथमिक शिक्षक सुश्री समीना मुलतानी निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम श्रीमती सिमरन सूर्यवंशी द्वारा सुश्री समीना मुलतानी, प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.वि. (ई.जी.एस) भोईखेडा संकुल शा.कन्या उ.मा.वि.आलोट विकासखंड आलोट को कर्तव्य के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. आचरण संहिता नियम 1965 के नियम-3 (क), (स) म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 उपनियम (ख) के अंतर्धीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबन भत्तें की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में सुश्री समीना मुलतानी का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आलोट रहेगा ।
