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गढ़ीगमना राशन दुकान में खाद्यान्न स्टॉक में गड़बड़ी पर चार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

BySurendra Jain

Aug 8, 2026

खबर पक्की, 8 अगस्त, रतलाम। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत संचालित वाहन से गेहूं ले जाने तथा उचित मूल्य दुकान के राशन स्टॉक में अनियमितता पाए जाने के मामले में अनुबंधित वाहन के मालिक अनीस भगोरा, वाहन चालक मोहन चरपोटा तथा उचित मूल्य दुकान गढ़ीगमना की विक्रेता रीना पति मुकेश टांक एवं मुकेश टाक पिता शंकर टाक के विरुद्ध पुलिस थाना बाजना में एफआईआर दर्ज की गई है।
सहायक आपूर्ति अधिकारी सैलाना/बाजना मुकेश चौहान द्वारा जांच प्रतिवेदन के अनुसार 19 जुलाई 2026 को ग्राम गढ़ीगमना के ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहन क्रमांक रूक्क 43 त्र 5042 को रोककर पुलिस थाना बाजना में खड़ा कराया गया था। 20 जुलाई को ग्राम पंचायत गढ़ीगमना के सरपंच दलीचंद पिता रंगलाल मेडा एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में पुलिस थाना बाजना के समक्ष वाहन की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में 50 किलोग्राम क्षमता वाले जूट के 30 कट्टों में गेहूं एवं तौल कांटा पाया गया। गेहूं एवं तौल कांटा जब्त कर प्राथमिक कृषि साख समिति बाजना द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता पन्नालाल टांक को सुपुर्द किया गया तथा वाहन को चालक मोहन चरपोटा की सुपुर्दगी में दिया गया।
जांच के दौरान पुलिस थाना बाजना में उपस्थित उपभोक्ताओं, ग्रामवासियों तथा संरपंच दलीचंद मईडा ने बताया कि गढ़ीगमना उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण का कार्य विक्रेता रीना टांक एवं उनके पति मुकेश टांक द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा राशन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती तथा बची हुई राशन सामग्री बाजार में बेच दी जाती है। ग्रामीणों के अनुसार दुकान माह में 2 से 3 दिन खोली जाती है तथा ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को बाजना स्थित घर पर बुलाया जाता है।
जांच में उचित मूल्य दुकान गढ़ीगमना कोड क्रमांक 1706004 के विभागीय पोर्टल पर दर्ज स्टॉक तथा गोदाम में उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया। मिलान में गेहूं 4000 किलोग्राम, चावल 1000 किलोग्राम तथा शक्कर 40 किलोग्राम कम पाई गई। कम पाए गए खाद्यान्न की अनुमानित आर्थिक कीमत 1 लाख 59 हजार रुपये पाई गई।
जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के वाहन में उचित मूल्य दुकान से गेहूं के 30 कट्टे बाजार में बेचने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे। वाहन में अन्य राशन सामग्री नहीं पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुबंधित वाहन के मालिक अनीस भगोरा एवं वाहन चालक मोहन चरपोटा द्वारा निर्धारित वाहन व्यवस्था संबंधी प्रावधानों तथा उचित मूल्य दुकान की विक्रेता रीना पति मुकेश टांक एवं मुकेश टांक पिता शंकर टांक द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 की कडिका 10 (4) 11 (1) (2) व 18, 19 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर चारों के विरुद्ध थाना बाजना में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

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