खबर पक्की, 24 अप्रैल, रतलाम। पर्यावरण संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव ने जिले में खेतों में नरवाई (खापे) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशानुसार रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हार्वेस्टर मशीनों के उपयोग के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में 2 एकड़ तक भूमि पर रुपए 2500 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि पर रुपए 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रुपए 15000 प्रति घटना जुर्माना भी निर्धारित किया गया है।
