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जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों पर प्रतिबंध

BySurendra Jain

Apr 24, 2026

खबर पक्की, 24 अप्रैल, रतलाम। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा रतलाम जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपसी सामाजिक सौहार्द बिगडऩे की संभावना के मद्देनजर जिले में आगामी 2 माह तक कानून व्यवस्था की दृष्टि से सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश प्रचारित करने पर, सांप्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश आदि पोस्ट करने ,कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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