खबर पक्की, 13 दिसंबर, रतलाम। जिले के रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम हरथल में 20 महीने पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी (देवर) को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने सुनाया।
घटना 29-30 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात की है। आरोपी पत्नी रेखा गरवाल ने 30 अप्रैल को रावटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि वह पति छोटू गरवाल और बच्चों के साथ सो रही थी। रात करीब 12.05 बजे आवाज सुनकर उठी तो देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए पति के सिरहाने खड़ा था और फिर भाग गया। उसने देवर सोहन को उठाया और पति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कॉल डिटेल ने खोला राज
पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की और फरियादी पत्नी रेखा के मोबाइल की सीडीआर (कॉल डीटेल) निकाली, तो पूरा मामला पलट गया। जांच में सामने आया कि रेखा अपने दूसरे देवर (अभियुक्त) राहुल से लगातार बात करती थी। घटना वाली रात और उसी समय भी दोनों के नंबरों के बीच बातचीत हुई थी।
पति को पता चल गया था अफेयर, तोड़ दिया था फोन
पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त राहुल टूट गया। उसने कबूला कि उसका और मृतक की पत्नी रेखा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक पति छोटू को लग गई थी। गुस्से में छोटू ने रेखा का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था। इसके बाद प्रेमी राहुल ने रेखा को नया कीपैड मोबाइल और सिम लाकर दी थी। दोनों इसी फोन से छुपकर बात करते थे।
सोते हुए भाई को कुल्हाड़ी से मारा
रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। योजना के तहत रात में जब छोटू सो रहा था, तभी राहुल वहां पहुंचा और कुल्हाड़ी मारकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और पुलिस की जांच को सही मानते हुए घटना के 20 माह बाद दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
देवर से प्रेम, पति को कुल्हाड़ी से काट डाला : रतलाम में पत्नी ने खुद दर्ज कराई एफआईआर, कॉल डिटेल से खुला राज, दोनों को उम्रकैद
