रतलाम। कानून की आवाज के संपादक ओमप्रकाश त्रिपाठी आज चेक बाउंस के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में कोर्ट का फैसला सुनने के बाद बेहोश हो गए पूरा मामला इस तरह है की डेढ़ लाख रुपए की अदायगी के लिए मनोज पिता बालकृष्ण शर्मा निवासी सखवाल नगर को बकाया भुगतान हेतु डेढ़ लाख का चेक दिया था मनोज शर्मा द्वारा चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया था चेक बाउंस होने पर मनोज शर्मा द्वारा अदालत में ओमप्रकाश त्रिपाठी के खिलाफ केस प्रस्तुत किया गया केस की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश रश्मि मिश्रा द्वारा ओमप्रकाश त्रिपाठी पिता बालू लाल त्रिपाठी निवासी वेद व्यास कॉलोनी रतलाम को दोषी पाते हुए 1 साल कारावास और ढाई लाख रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया था सजा के खिलाफ ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृत्युंजय सिंह के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी मृत्युंजय सिंह द्वारा ओमप्रकाश त्रिपाठी जो की कानून की आवाज के संपादक है को दोषी पाते हुए 1 साल का कारावास और ढाई लाख रुपए प्रति कर अदा करने का निचली अदालत का आदेश यथावत रखा मनोज शर्मा की तरफ से सफल पैरवी एडवोकेट पंकज बिलाला द्वारा की गई।
