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प्रज्ञा सेल्स कॉरपोरेशन का उर्वरक लाइसेंस निलंबित

BySurendra Jain

Mar 3, 2025

खबर पक्की, 3 मार्च, रतलाम। उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन के प्रकरण में उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा लाइसेंस अथॉरिटी श्रीमती नीलम सिंह चौहान द्वारा कार्रवाई की गई है। उपसंचालक द्वारा मेसर्स प्रज्ञा सेल्स कॉरपोरेशन फ्रीगंज रोड रतलाम का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि विगत 13 फरवरी को अधिकारियों द्वारा गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाई गई कमियों त्रुटियों के संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोष प्रद नहीं पाया गया। गोदाम से उर्वरक निर्माता श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स निर्मित यूरिया का ट्रक नंबर एमपी 09द्धद्द5455 में 560 बैग कुल 25.20 मेट्रिक टन, ट्रक नंबर एमपी 09द्धद्द1604 में 630 बैग कुल 28.2 35 मेट्रिक टन तथा ट्रक नंबर एमपी 13द्धश0319 में 600 बैग कुल 2700 मेट्रिक टन अवैध भंडारण पाया गया जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन किया जाना सिद्ध होता है। साथ ही थोक उर्वरक लाइसेंस में उक्त कंपनी श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का अधिकार पत्र इंद्राज नहीं पाया गया।
निरीक्षण के समय उर्वरक निर्माता ओस्तवाल फास्फेट निर्मित अमोनियम सल्फेट मात्रा 425 बैग भौतिक सत्यापन पर पाए गए जबकि पीओएस मशीन में उक्त अमोनियम सल्फेट 400 बैग पाए गए हैं जो कि 25 बैग कम का अंतर पाया गया तथा उर्वरक निर्माता कृष्णा फास्केम निर्मित 20:20:013 मात्रा 240 बैग़ भौतिक सत्यापन पर पाए गए जबकि पीओएस मशीन में उक्त 20:20:0:13 उर्वरक 245 बेग पाए गए जो कि पांच बैग अधिक का अंतर पाया गया। इसी प्रकार ओस्तवाल फास्फेट निर्मित एस एस पी मात्रा 106 बैग भौतिक सत्यापन पर पाए गए जबकि पीओएस मशीन में उक्त एसएसपी 140 बेग पाए गए जो कि 34 बैग अधिक का अंतर पाया गया जो उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन सिद्ध होता है।

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