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कलेक्ट्रेट की दीवार पर तहसीलदार के खिलाफ चस्पा किया पर्चा, कलेक्टर ने हटवाया, संपत्ति विरुपण का केस, तहसीलदार बोले- आद्यतन है शिकायतकर्ता

BySurendra Jain

Jan 24, 2025

खबर पक्की, 24 जनवरी, रतलाम। रतलाम सिटी तहसीलदार ऋषभ ठाकुर के खिलाफ एक व्यक्ति ने कलेक्टर ऑफिस के मुख्य गेट की दीवार पर शिकायत की कॉपी चस्पा कर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। जैसे इस बात की जानकारी कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया।
कलेक्टर ने कर्मचारी को भेज चस्पा की शिकायत हटवा दी। गुरुवार रात शिकायत चस्पा करने वाले के खिलाफ तहसीलदार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता को आद्यतन शिकायतकर्ता बताया।
शहर के होमगार्ड कॉलोनी में रहने वाली नंदकिशोर चौहान ने गुरुवार दोपहर कलेक्टर ऑफिस के मुख्य गेट की दीवार पर तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिकायत चस्पा की। शिकायतकर्ता ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया। शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मध्यप्रदेश एसएसी आयोग, सीएम, उज्जैन कमिश्नर, राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग व कलेक्टर के नाम की। शिकायत में 56 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना बताते हुए कॉलोनाइजर व अन्य लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही।
शिकायतकर्ता ने बताया लगातार अधिकारियों को शिकायत करने, जनसुनवाई में भी आवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर ऑफिस की दीवार पर शिकायत चस्पा की है। इस मामले में कलेक्टर ने भी किसी प्रकार से बोलने से मना कर दिया है।
तहसीलदार ने थाने पर की शिकायत
तहसीलदार पर लगे आरोपों के बाद तहसीलदार ठाकुर ने स्टेशन रोड थाने पर आवेदन दिया। बताया कि होमगार्ड कॉलोनी निवासी नंदकिशोर जो स्वयं को एक्स आरपीएफ का जवान व समाजसेवी कहता है। इनके द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार की दीवार पर बिना किसी अनुमति शिकायत चस्पा की। बिना साक्ष्य के अनर्गल आरोप लगाते हुए मेरी शासकीय छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। मुझे मानसिक प्रताडऩा को झेलना पड़ा है। मेरी नकारात्मक छवि बिना किसी साक्ष्य के प्रस्तुत करने से में काफी आहत हूं। नंद किशोर चौहान पूर्व से ही आद्यतन शिकायती रहा है।
संपत्ति विरुपण का केस
तहसीलदार की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने नंदकिशोर चौहान के खिलाफ गुरुवार रात केस दर्ज किया। पुलिस ने शासकीय संरचना पर बिना वैध अनुमति के शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते पर्चा चस्पा कर संपत्ति को विरोपित करने पर धारा 3 संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि आरोप निराधार है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी है।

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