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जिले में चाइना डोर, नायलॉन डोर का विक्रय तथा उपयोग प्रतिबंधित

BySurendra Jain

Aug 18, 2024

खबर पक्की, 18 अगस्त, रतलाम। जिले की सीमा में चाइना डोर (मांझा) एवं नायलॉन डोर (मांझा) का विक्रय तथा उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में पूर्ण रूप से दुर्घटना से बचाव, आमजन की जान माल की सुरक्षा तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए उपरोक्त आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन पर व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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