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जमीन धोखाधड़ी व आपराधिक न्यासभंग करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

BySurendra Jain

Apr 2, 2024

खबर पक्की : 2 अप्रैल रतलाम, 24 हजार स्क्वायर फीट जमीन बेचने का अनुबन्ध करके 20 लाख रुपए लेने के बाद दूसरे को जमीन बेचकर धोखाधड़ी करने पर स्टेशन रोड थाने पर दर्ज प्रकरण में न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम श्री अरविंद श्रीवास्तव ने आरोपी अशफाक एहमद की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी।
अपर लोग अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि आवेदक योगेश सुराणा निवासी जैन कॉलोनी रतलाम द्वारा एक आवेदन पत्र स्टेशन रोड थाने पर प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी अशफाक अहमद द्वारा कस्बा रतलाम में स्थित भूमि उसकी व उसके दो भाइयों की सामलाती भूमि है उक्त भूमि में से अशफाक ने अपने हक हिस्से की भूमि 24 हजार स्क्वायर फीट भूमि को 1200 रुपये स्क्वायर फीट के भाव से बेचने का अनुबन्ध दिनांक 20/2/2019 को किया व 20 लाख 76 हजार रुपये प्राप्त कर लिए उसके बाद दिनांक 6 जून 2022 को साजिश पूर्वक अंधेरे में रखकर उक्त भूमि गोल्ड स्प्रिंग फर्म के दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर दी आवेदन की जांच स्टेशन रोड थाने पर सहायक उप निरीक्षक हीरालाल चंदन द्वारा की जांच व प्राप्त दस्तावेजों से मामला धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता का पाए जाने से आरोपी अशफ़ाक अहमद के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया गया था जिसके विरुद्ध आरोपी अशफाक द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जमानत की सुनवाई के समय फरियादी योगेश सुराणा द्वारा भी जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन खारिच कर दिया गया।

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