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लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 : राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक स्थल तथा परिसर का उपयोग पूर्णरुपेण प्रतिबंधित रहेगा

BySurendra Jain

Feb 21, 2024

खबर पक्की, 21 फरवरी, रतलाम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता अनुसार जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों, धार्मिक संस्थाओं का राजनीतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग निवारित करने हेतु धारा तीन के तहत कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनीतिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। अधिनियम की धारा चार अंतर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला बारूद ले जाने, भंडारण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा लेकिन सिख धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने पर यह लागू नहीं होगा। धारा 5 के तहत कतिपय क्रिया-कलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियो के उपयोग का प्रतिषेध रहेगा और धारा 6 के मुताबिक राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के सभी धार्मिक स्थलों, संस्थाओं का राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोग करना पूर्णत: वर्जित है। ऐसे स्थलों में समारोह आयोजित कर धर्म, जाति, समुदाय के बीच शत्रुता, आपसी घृणा या वैमनस्यता की भावना भड़काने पर संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी (धार्मिक संस्था या उसके आध्यात्मक गुरु) द्वारा किसी भी आयोजन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को उसकी सूचना देना अनिवार्य है। सूचना न देना भी एक अपराधिक कृत्य है और सूचना न देने वाले के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3, 5, 6, 7 एवं 9 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति पर 5 वर्ष तक का कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड, साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 176 के तहत एक माह तक का कारावास या रुपए 500 का अर्थदंड अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान सतत रूप से निगरानी रखने और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

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