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पीसी पीएनडीटी अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

BySurendra Jain

Feb 21, 2024

खबर पक्की, 21 फरवरी, रतलाम। गर्भधारणपूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन निदान तकनीकप्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकर, नोडल अधिकारी डॉ. बी.एल.तापडिया, डॉ. प्रमोद झारे, डॉ. शेलेन्द्र सोलंकी, अशासकीय सदस्य नीरज बरमेचा की उपस्थिति में संपन्न की गई। बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम क्रमांक 13 अनुसार बताया गया कि किसी भी एमटीपी कराने वाली संस्था द्वारा चिकित्सक बदलने, कर्मचारी बदलने, पता बदलने, मशीन बदलने एवं किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु 1माह पूर्व आवेदन किया जाना आवश्यक है। अर्थात आवेदन के 1 माह बाद ही संशोधन आधारित स्वीकृति जारी की जाना प्रावधानित है। अत: नियमानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। बैठक में पीसीपीएनडीटी के संबंध में आशा कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण करने, गर्भपात कराने वाली महिलाओं के रिकार्ड का संधारण करने, प्रतिमाह एमटीपी की रिपोर्ट प्राप्त करने, ऑनलाईन रिर्पोटिंग करन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दोरान आशीष चौरसिया, डिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमति सरला वर्मा, श्रीमति शारदा राठोर, श्रीमति हिना मकरानी आदि उपस्थित रहे।

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