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राजस्थान में मतदान दिवस के दृष्टिगत सीमा से 3 किलोमीटर परिधि में संचालित मदिरा दुकाने बंद रहेगी

BySurendra Jain

Nov 22, 2023

खबर पक्की, 22 नवंबर, रतलाम। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के मतदान 25 नवंबर के परिपेक्ष में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से जिले की सीमा में लगी मदिरा दुकानों पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राजस्थान में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 23 नवंबर की शाम 6 बजे से 25 नवंबर को मतदान समाप्ति तक राजस्थान राज्य की सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में रतलाम जिले में स्थापित मदिरा दुकान सुखेड़ा क्रमांक एक तथा पिपलोदा क्रमांक एक को बंद रखे जाने के लिए आवेशित किया गया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का विक्रय पूर्णतया निषेधित रहेगा। इन शुष्क दिवसों पर मदिरा का अवैध रूप से निर्माण परिवहन भंडारण एवं विक्रय आदि नहीं होगा। साथ ही आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी नहीं हो सके इसके लिए आपकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विशेष चौकसी निगरानी की जाएगी।

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