खबर पक्की : 23 सितंबर रतलाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति राठौड़ मावी द्वारा 15 सितंबर 2023 को दिया फैसले में चेक बाउंस के मामले में लावण्य कॉस्मेटिक के मालिक निलेश झंझरी को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि निलेश झंझरी द्वारा आपसी लेनदेन के चलते जितेंद्र पिता ओमप्रकाश हाडा निवासी गौशाला रोड रतलाम को 13 अक्टूबर 2014 का एक 5 लाख का चेक आईडीबीआई शाखा रतलाम का दिया था। जो बैंक द्वारा यह लिखकर कर लौटा दिया गया कि उक्त चेक को खाता धारक द्वारा पास करने पर रोक लगाई गई है जब के वक्त दिनांक को उसके खाते में मात्र 522 रुपया ही थे। इस पर जितेंद्र हाडा द्वारा लावण्या कॉस्मेटिक के प्रोपराइटर निलेश पिता हेमचंद्र झंझरी के खिलाफ चेक बाउंस का केस पराक्रम अधिनियम 138 के अंतर्गत लगाया गया। जिसमें बैंक मैनेजर और एक अन्य की गवाही निलेश द्वारा अपने बचाव में करवाई गई किंतु जितेंद्र के विद्वान अभिभाषक आलोक पुरोहित के तर्कों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश ज्योति राठौड़ द्वारा ₹500000 लाख रुपये 9% ब्याज के साथ गणना करते हुए 9 लाख ₹1000 जितेंद्र हाड़ा को देने का आदेश दिया और भविष्य में इस प्रकार के केश की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों का चेक पर विश्वास बना रहे इसको ध्यान में रखते हुए अभियुक्त रोचक बॉस के मामले में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई साथ ही अभिभाषक के फीस ₹5000 व मुकदमे का खर्च दिलाने का आदेश दिया गया मुकदमे का खर्च नहीं देने व प्रतिकार की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
