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14 मदिरा अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

BySurendra Jain

Jun 29, 2022

खबर पक्की, 29 जून, रतलाम। कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान के संचालकों द्वारा गत दिनों मदिरा का न्यूनतम निर्धारित विक्रय दर से कम एवं अधिकतम निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने के कारण प्रकाश में आने पर 14 मदिरा अनुज्ञप्तिधारकों को म.प्र. विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 19 एवं आबकारी एक्ट कके तहत वर्ष 2022-23 में निर्मित आबकारी व्यवस्था के प्रावधान तथा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 32 के तहत 2 लाख रुपए तक अर्थदण्ड अथवा मदिरा अनुज्ञप्ति निलंबित रखने की शास्ती आरोपित करने संबंधित कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जिन मदिरा अनुज्ञप्तिधारकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं उनमें रवि यादव रेलवे कालोनी रतलाम, बबलु शुक्ला पावर हाउस रोड रतलाम, राकेश सोलंकी रिछाचांदा, सुरेन्द्रसिंह राठौर बांगरोद, सुरेन्द्रसिंह राठौर रतलामी गेट जावरा, लोकेन्द्रसिंह मदिरा दुकान, हरिओम शिवहरे चांदनीचौक रतलाम, राकेश सोलंकी जावरा, सुनील साहु स्टेशन रोड रतलाम, निलेश राठौर बडावदा क्र. 2 जावरा, सुनील साहू मूंदडी, सुरेन्द्रसिंह राठौर सैलाना, परेश चौधरी सज्जन मिल रोड रतलाम तथा संदीप राठौर सेजावता शामिल हैं।

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