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विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा 129051/-रूपये विधिक प्रावधान अनुसार नहीं होने पर मांग पत्र निरस्त किया

BySurendra Jain

Jun 1, 2022

खबर पक्की, 1 जून, रतलाम। परिवादी किशोर कुमार पिता श्री कपूर चंद निवासी टी आई टी रोड रतलाम की और से अभिभाषक सुनील पारिख एडवोकेट द्वारा अनावेदक कार्यपालन यंत्री शहर संभाग मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रतलाम के विरुद्ध इस आशय का परिवार प्रस्तुत किया गया था कि परिवादी का सिंगल थ्री फेज 10 किलोवाट क्षमता का टैरिफ श्रेणी 2.2 में कोई राशि बकाया नहीं थी तथा परिवादी द्वारा कनेक्शन विच्छेद करवा लिया था व अमानत राशि भी बिल में समायोजित की गई थी किंतु अनावेदक द्वारा परिवादी को पत्र देकर पीटी मिसिंग के आधार पर मीटर में टेम्पर आया जिसके कारण वास्तविक खपत दर्ज नहीं हो रही थी जिसकी रिकवरी कार्यपालन यंत्री द्वारा निकाली गई एवं पूर्व बिल राशी रुपए 1,29,051/- जमा करने हेतु परिवादी को निर्देशित किया गया, परिवादी द्वारा अनावेदक को मांग पत्र अवैधानिक है वह जो राशि जमा करवाने हेतु कहा जा रहा उसके संबंध में कोई आधार जांच रिपोर्ट उल्लेखित नहीं की गई अनावेदक से संपर्क करने पर भी जानकारी देने या समाधान करने की बजाए अन्य कनेक्शन काटने का प्रयास किया जा रहा था इस पर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम इंदौर में परिवाद प्रस्तुत किया अनावेदक ने आवेदक के तथ्यों को नकारते हुए राशि को उचित बताया, फोरम के अध्यक्ष श्री वीके गोयल सदस्य श्रीमती कमल कट्ठर एवं एन एस मंडलोई ने दोनों पक्षों के तर्को के आधार पर पाया कि परिवाद को स्वीकार किया जाता है वह जो गणना की गई है वह विधिक प्रावधान अनुसार नहीं होने के कारण राशि रूपये 129051/- को निरस्त की जाती है, इसके स्थान पर विधिक प्रावधान अनुसार संशोधित उचित औसत के आधार पर देयक जारी किया जावे का निर्देश दिया गया प्रकरण की सफल पैरवी सुनील पारिख एडवोकेट द्वारा की गई !

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