खबर पक्की :18 मई नई दिल्ली, भोपाल: ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार को आज बड़ी सफलता मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अर्जी पर पंचायतों और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था आज आदेश देते हुए कहा कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। ज्ञात रहे की 10 मई को अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। इसी निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने की आग्रह किया था।
