खबर पक्की: 22 अक्टूबर रतलाम, परसो शाम को जिला प्रशासन द्वारा प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि सालाखेड़ी क्षेत्र के एक होटल लावण्य पैलेस के मालिक अशोक माहेश्वरी को जिसने ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर और टाउन कंट्री प्लानिंग से लेआउट पास करवा कर निर्माण किया है उसको भवन तोड़ने संबंधित नोटिस नगर निगम द्वारा जारी किया गया क्योंकि यह नगरीय क्षेत्र में आता है और नगर निगम को निर्माण अनुमति देने का अधिकार है। इसी तरह तीन अन्य को ग्राम पंचायत बंजली द्वारा अनुमति लेकर उन्हें भी नोटिस जारी करने की सूचना प्रेस विज्ञप्ति में दी गई थी। इस खबर को रतलाम से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख दैनिक द्वारा बड़ा भारी समाचार बनाकर पेश किया गया था। जिससे रतलाम के रियल एस्टेट क्षेत्र के काम करने वाले लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो गया किंतु ताज्जुब की बात यह है कि परसों जारी हुए उक्त नोटिस की कॉपी आज 3:00 बजे तक संबंधित को तामिल तक नहीं हुई उक्त जानकारी उक्त समाचार पत्र मैं छपे नाम के आधार पर जानकारी लेने हेतु संबंधित को फोन लगाने पर उनके द्वारा दी गई और बताया गया कि उन्हें तो आज तक नोटिस नहीं मिला। इतनी गंभीर अनियमितता के मामले में इतने गंभीर सूचना पत्र को बगैर गंभीरता से प्रभावितों को तामिल कराएं बगैर इस तरह मीडिया को पहले से जारी कर देना प्रशासन और मीडिया की साख पर सवाल खड़े कर रहा है और इससे जनता और राजनीतिक क्षेत्रों में तरह-तरह की कानाफूसी हो रही है।
