• Wed. Sep 16th, 2026

कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए निगम द्वारा द्वारका रेजिडेंसी की परमिशन निरस्त

BySurendra Jain

Oct 22, 2021

खबर पक्की 22 अक्टूबर रतलाम, और अंततः कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम रतलाम द्वारा द्वारका रेजिडेंसी को दी गई निर्माण अनुमति निरस्त कर दी गई। निगम इंजीनियर सुरेश चंद्र व्यास द्वारा बताया गया कि चूंकि कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा था कि उक्त जमीन रास्ता नहीं होकर नजूल की भूमि है अतः इस बात को आधार बनाते हुए और कलेक्टर के उक्त आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम रतलाम द्वारा द्वारका रेजिडेंसी रतलाम की परमिशन को निरस्त कर दिया गया है। और उक्त आदेश की तामिली द्वारका रेजिडेंसी के कर्ताधर्ता ओं को करवा दी गई है। हालांकि कलेक्टर के उस आदेश को द्वारका रेजिडेंसी द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में चुनौती दी गई है जिसके सुनवाई अगले वीक में होना है।

error: Content is protected !!