खबर पक्की 22 अक्टूबर रतलाम, और अंततः कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम रतलाम द्वारा द्वारका रेजिडेंसी को दी गई निर्माण अनुमति निरस्त कर दी गई। निगम इंजीनियर सुरेश चंद्र व्यास द्वारा बताया गया कि चूंकि कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा था कि उक्त जमीन रास्ता नहीं होकर नजूल की भूमि है अतः इस बात को आधार बनाते हुए और कलेक्टर के उक्त आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम रतलाम द्वारा द्वारका रेजिडेंसी रतलाम की परमिशन को निरस्त कर दिया गया है। और उक्त आदेश की तामिली द्वारका रेजिडेंसी के कर्ताधर्ता ओं को करवा दी गई है। हालांकि कलेक्टर के उस आदेश को द्वारका रेजिडेंसी द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में चुनौती दी गई है जिसके सुनवाई अगले वीक में होना है।
