इंदौर। हाइकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हाइकोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में महू में वोटर्स को रूपए व अन्य वस्तुएं बांटने और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था।
महू से कांग्रेस नेता अंतरसिंह दरबार ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। शुरूआती जानकारी सामने आई है कि कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में फैसले का कांग्रेस के साथ ही भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी बेसब्री से इंतजार था।
