खबर पक्की: 27 जुलाई रतलाम, कलेक्टर की सख्ती का असर अब आबकारी विभाग ने दिखाना शुरू कर दिया है। आज जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह घुरैया ने पावर हाउस रोड पर निर्धारित दर से कम दर पर शराब बिक्री का केस बनाया। वहीं पावर हाउस रोड और रेलवे कॉलोनी शराब दुकान पर बगैर शॉप बार लाइसेंस संचालित किए जा रहे आहतो के संबंध में भी कार्रवाई करते हुए केस बनाया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई दुकानदार बगैर लाइसेंस लिए अर्थात शॉप बार लाइसेंस के बगैर आहतो का संचालन करता है तो आबकारी विभाग उसके दुकान को बंद करा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी दुकान कब बंद होती है।
