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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

BySurendra Jain

Jun 15, 2021

खबर पक्की, 15 जून, रतलाम। रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले में कोरोना महामारी गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 का आपत्तिजनक पोस्ट एवं गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 को लेकर आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो, ऑडियो, मैसेज, सूचना प्रकाशित कर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है।
वर्तमान परिपेक्ष में कॉविड एवं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया से असामाजिक तत्व द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के माध्यम से बिना तथ्यों की जांच किए अफवाह फैलाना एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट की जा रही है, इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर ऐसे संदेशों को रोक लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।

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