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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कार्रवाई करें : कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम

BySurendra Jain

May 14, 2021

खबर पक्की, 14 मई, रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम में निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकान पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ एकत्रित होती है तो उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी रतलाम एवं औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि प्राय: शहर भ्रमण के दौरान यह देखने में आया है कि कई दवाई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही उनके द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट क्लीनिक में भी अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो रही है , जिसके कारण कोरोना नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे समस्त प्रतिष्ठानों का व्यक्तिश: निरीक्षण करें एवं जिन संस्थाओं द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करें।

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