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बीपीएल हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने के लिए कार्य में तेजी लाएं, कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

BySurendra Jain

Aug 11, 2020

खबर पक्की, 11 अगस्त, रतलाम। बीपीएल हितग्राहियों को शासन के निर्देशानुसार पात्रता पर्ची जारी किया जाना है, इसके लिए दावे आपत्ति पश्चात की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाएं ताकि पात्र हितग्राहियों को राशन के लिए पात्रता पर्ची जारी की जा सके। उक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने मंगलवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, तहसीलदारों, नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्रता पर्ची जारी करने के कार्य में अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को जो लॉगिन पासवर्ड आवंटित किए जाने हैं वह तत्काल कर दिए जाएं। कलेक्टर ने बैठक में शासन की स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत फेरी वालों तथा पथ पर विक्रय करने वाले दुकानदारों को सत्यापन पश्चात बैंकों से ऋण उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा भी की। बैंकर्स को निर्देशित किया कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्रकरणों को स्वीकृति तथा वितरण कराएं, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी शासन की योजना अंतर्गत पथ पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को ऋण दिलाने के लिए कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई।
लॉकडाउन के दौरान जिले में आए प्रवासी श्रमिकों के आवास, भोजन, परिवहन इत्यादि पर किए गए व्यय की जानकारी कलेक्टर ने लेते हुए निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के आलोट तथा रतलाम ग्रामीण अनुभाग में बच्चों के टीकाकरण की प्रगति कमजोर पाए जाने पर संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया कि एक सप्ताह की योजना बनाकर निर्धारित शेड्यूल में कार्य किया जाए।
बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित आवेदन पत्रों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी योजना के तहत आवेदनों के निराकरण की जानकारी भी कलेक्टर ने ली। कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टि के शासन के सहयोग से सुरक्षा अभियान की जानकारी अधिकारियों को देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अपने विभाग का जिले में नोडल अधिकारी रहेगा।

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