खबर पक्की, 1 अगस्त, शाजापुर । सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, पीडि़ता का बुरी नियत से रास्ता रोकने, पीछा करने और हाथ पकडऩे वाले आरोपी अरुण पिता कमल राठौर उम्र 20 वर्ष निवासी रायकनपुरा सिटी को न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने दिनांक 29 जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर पर लिखाई थी।
