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अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Aug 1, 2020

खबर पक्की, 1 अगस्त, शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा मोहित पिता संतोष कुमार वर्मा आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 शीतला नगर कॉलोनी शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन बुधवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, घटना दिनांक 30 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 की है। पीडि़ता पैदल जा रही थी। तभी शोरूम की गली में थकने के कारण ओटले पर बैठ गई । करीब 5.30 बजे विशाल व मोहित मोटरसाइकिल से आए। मोहित ने पूछा यहां क्यों बैठी हो तो उसने थक जाने की जानकारी दी। मोहित ने कहा चलो छोड़ देता हूं। वह उनके कहने पर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल विशाल चला रहा था। वह उसे नए मकान के अंदर ले गए। मोहित ने हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। पीडि़ता के चिल्लाने पर मोहित व विशाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मोहित ने गोलू को फोन लगाकर बुलाया। गोलू ने पीडि़ता के साथ जबरन बलात्कार किया। गोलू ने धमकी दी कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देंगे। पीडि़ता ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। शासन की ओर से आपत्ति विशेष लोक अभियोजक शाजापुर अम्बर वारसी ने की । पीडि़ता ने भी स्वयं उपस्थित होकर आपत्ति की थी।

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