खबर पक्की: 8 जुलाई शाजापुर, जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी भगवान सिंह पिता राधाकिशन मालवीय निवासी जाबडीया धरवास थाना कालापीपल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार दिनांक 6 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे फरियादी अरविंद अपने घर से शिव मंदिर जा रहा था। आरोपी अश्लील गालियां दे रहा था तो उसने गालियां देने से मना किया। आरोपी ने जान से मारने की नियत से धारदार फर्सी से फरियादी को सिर में मारा । फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज करायी थी । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ यजुवेंद्र सिंह खींची ने तर्क किए।
