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कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई

BySurendra Jain

Jun 18, 2020

रतलाम। रतलाम जिले में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रावधानों के अंतर्गत चालानी कायर्वाही की गई है। इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारियों को चालान बुक प्रदान की गई थी। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थाना प्रभारी स्टेशन रोड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वाले 100 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई तथा 20 हजार रूपये की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा कराई गई।
सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि राशि कोटपा अधिनियम के राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा की जाएगी। डॉ. ननावरे ने कोटपा अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। धारा 6 ( अ) के अनुसार अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है।
नोडल अधिकारी डॉ. नरेश चौहान ने बताया कि तम्बाकू पदार्थों के उपयोग से स्वास्थ्य को खतरा है। तम्बाकू के उपयोग से कैंसर (मुँह, गले, फेफडे, आहार नली, गुर्दा, मुत्राशय, स्तन, लीवर, रक्त, पेट और गर्भाशय), फेफडों संबंधी रोग (फेफडों का सिकुडना तथा कोशिकाओं में गॉंठ बनना, अस्थमा, ब्रोंकाईटिस) हदय तथा रक्त संबंधी रोग (अंग का गल जाना, अपंगता आना, हदयाघात, हदयशूल, रक्तवाहिनी में रक्त की रूकावट ) मस्तिष्क संबंधी रोग (लकवा, नशावृत्ति, मस्तिष्क की रक्तवाहिनीयों में रूकावट) नपुंसकता, शुक्राणुओं की कमी जैसे रोग हो सकते हैं। अत तम्बाकू पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

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