रतलाम। जिले के नामली के बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और तत्कालिन नप.अधिकारी अरुण ओझा की ओर से एडवोकेट ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दक्षणी के न्यायालय में अग्र्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायाधीश ने उक्त जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। न्यायालय में मौखिक आपत्ति दर्ज करने के लिए तुफानसिंह सोनगरा न्यायालय पहुंचे थे लेकिन न्यायाधीश ने उन्हें लिखित में आपत्ति दर्ज करने को कहा था। लेकिन समय अवधि तक न्यायालय में नहीं पहुंचे थे।
स्मरण रहे कि नामली केे अपर तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल के आवेदन पर पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले को लेकर लंबे समय से जांच के बाद नामली नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और नगर परिषद सीएमओ अरुण ओझा को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। जिन्होंने आज न्यायालय के समक्ष अग्र्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जहां न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया।
तत्कालीन सीएमओ एवं अध्यक्ष की अग्र्रिम जमानत निरस्त, जानिए खबर पक्की में
