Khabar Pakki : 18 May Indore, याचिकाकर्ता की ओर से मामले मेंं पैरवी करने वाले अधिवक्ता गौरव पांचाल ने बताया की भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर ऑफ लाईब्रेरी के कोर्स के लिये अगस्त-सीतम्बर 2018 मेंं कई विद्यार्थियों से पंजीयन शुल्क 300/- रुपए ओर प्रवेश शुल्क 13000/- रुपए ले लिये थे जिसके बाद भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ना तो विद्यार्थियों को ना तो अध्धयन करवाया ना ही परीक्षा करवाई ओर ना ही विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क लौटाया।
भोज मुक्त विश्वविद्यालय के उक्त क्रूत्य से दुखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा अधिवक्ता गौरव पांचाल के माध्यम से भोज मुक्त विश्वविद्यालय के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की जिस पर अधिवक्ता गौरव पांचाल ने हाईकोर्ट को बताया की पंजीयन ओर प्रवेश शुल्क लेने के बाद भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित नही करवाकर याचिकाकर्ता के भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा हें। इस अधिवक्ता गौरव पांचाल के तर्को से सहमत होकर हाईकोर्ट ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय को नोटीस जारी कर ज़वाब तलब किया हें।
प्रवेश शुल्क लेकर परीक्षा नहीं करवाने पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा भोज यूनिवर्सिटी से जवाब
