खबर पक्की, 13 अगस्त, रतलाम। जावरा न्यायालय ने कंचनखेड़ी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी आरोपियों पर कुल दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण के अनुसार 24 जनवरी 2024 को कंचनखेड़ी निवासी नाथूलाल चौधरी पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने लोहे की टामियां, पाइप, लाठी और डंडों से हमला किया था। हमले में नाथूलाल के दोनों पैरों, हाथों, पंजों और उंगलियों में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें उपचार के लिए पहले सिविल अस्पताल जावरा और बाद में मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
मामले में पिपलौदा थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 147 और 120-बी भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जावरा श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत ने दस्तावेजी, मौखिक एवं मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर 12 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में सुरेश जाट, राहुल जाट, कपिल जाट, सुभाष जाट, विकास जाट, बलराम जाट, अवतार सिंह जाट और विक्रम जाट शामिल हैं। न्यायालय ने धारा 302/149 भादवि के तहत सभी को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 148 भादवि के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस एवं विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार छारी ने पैरवी की और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए।
