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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग संबंधी प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी

BySurendra Jain

Mar 8, 2019

रतलाम। लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित हाने से रोकने के लिए मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निर्वाचन की घोषणा दिनांक से पूर्ण चुनाव अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।
जारी आदेश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए तथा पुलिस को इस बारे में पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उन व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के 48 घण्टे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर सकेंगे म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति, राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकेंगे। यदि अनुमति चलित वाहन में लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन, वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदन को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति विश्राम क्षेत्र, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्टोरेट, जेल धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाने से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जाएगी।

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