रतलाम। लोकसभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों के सिलसिले में नोडल अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने नोडल अधिकारियों को सौपे गए दायित्वों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्यों के लिए दिशा-निर्देशित किया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान तथा नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
मेन पावर मैनेजमेंट की समीक्षा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि 7 मार्च की दोपहर तक शेष विभागों की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। जानकारी नहीं मिलने पर नोटिस जारी किए जाएंगे। बताया गया कि अभी 56 विभागों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
बैठक में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के पश्चात की जाने वाली कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान विभिन्न शिकायतों के निपटारे हेतु मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले शासकीय अमले जैसे पटवारी, सचिव, जीआरएस मैदानी, कृषि एवं उद्यानिकी अधिकारियों आदि को भी सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए अपर कलेक्टर श्री चौहान को निर्देश दिए कि इस अमले को प्रशिक्षित करने हेतु मटेरियल तैयार किया जाए जिसकी पीपीटी प्रशिक्षण में इस्तेमाल की जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आदर्श आचार संहिता की जानकारी देने के लिए स्मॉल बुकलेट तैयार की जाएगी।
चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात होने वाले शासकीय अमले की समीक्षा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि चुनाव में लगने वाले उनके विभागीय अमले का सत्यापन कार्य संकुल स्तर पर ही करवा लिया जाए जिससे जिला स्तर पर कोई त्रुटि नहीं हो। लोकसभा चुनाव करवाने के लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल बनाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अलावा बैठक में ईवीएम, वीवीपेट, मतगणना स्थल मतदान केंद्रों पर विद्युतीकरण आदि बिंदुओं पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
अवकाश पर प्रतिबंध
रतलाम। लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा एक आदेश जारी कर जिले में अवकाश पर प्रतिबंध लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले में केंद्र राज्य शासन एवं केंद्र तथा राज्य शासन के उपक्रम स्वायत्तशासी संस्थाओं नगरीय निकायों आदि तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
बगैर जिला निर्वाचन अधिकारी की सहमति के किसी भी कार्मिक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अवकाश स्वीकृति अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की नस्ती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अवकाश प्रकरण का निराकरण नोडल अधिकारी मेन पावर स्वयं अपने स्तर से करेंगे।
