• Sat. Oct 31st, 2026

अनिल अंबानी को SC से झटका, एरिक्सन को 4 हफ्तों में 453 करोड़ लौटाने का आदेश

BySurendra Jain

Feb 20, 2019

नई दिल्ली। रिलायंस कम्युनिकेशन (Rcom) के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।सर्वोच्च न्यायालय ने एरिक्सन द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए अंबानी को 453 करोड़ लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि अगर अगले 4 हफ्ते में अंबानी यह रकम नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा।

इस सब के अलावा कोर्ट ने दोनों कंपनियों पर 1-1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 13 फरवरी को जस्टिस आरएफ नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एरिक्सन की तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने क्रमश: 2,000 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये की दो बिक्री जानकारी छुपाई, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया।

इससे पहले कंपनी ने अदालत में जवाब दाखिल कर कहा कि एरिक्सन के 550 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज का भुगतान नहीं कर कंपनी ने किसी प्रकार की अवमानना नहीं की है। आरकॉम के अध्यक्ष अनिल अंबानी भी अदालत में उपस्थित थे, जब उनके वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ के समक्ष एरिक्सन द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर जवाब दिया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले साल 23 अक्टूबर को आरकॉम से कहा था कि वह 15 दिसंबर, 2018 तक बकाया राशि का भुगतान करे और ऐसा नहीं करने पर उसे 12 फीसद सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा।

You missed

error: Content is protected !!