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आसाराम को आइटी एक्ट में मिली जमानत

BySurendra Jain

Oct 23, 2018

जयपुर। यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को कोर्ट से मंगलवार को मामूली राहत मिली है। एसीजेएम कोर्ट संख्या एक ने उन्हें आइटी एक्ट के मामले में जमानत दे दी है। यह मामला उनके खिलाफ जोधपुर में दर्ज हुआ था। मुकदमा तत्कालीन उदयमंदिर थानाधिकारी हरजीराम ने दर्ज कराया था।

सोशल मीडिया पर रावण के रूप में कार्टून बनाकर शेयर किया गया था जो वायरल हो गया था। साथ ही हरजीराम को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में आसाराम और उसके साधकों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में आसाराम के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा ने कोर्ट में उसका पक्ष रखा।

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी नंबर 130 यानी आसाराम को इस मामले में 25 हजार रुपये का मुचलका भी जमा कराना होगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम कार्रवाई पर रोक भी लगा रखी थी। जमानत मिलने के बाद आसाराम के लिए कानूनी लड़ाई की राह थोड़ी आसान हो गई है। यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम ने हाई कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सुनाई गई सेजा के खिलाफ अपील कर रखी है।

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