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 जागरण के मालिक मदन मोहन गुप्त गिरफ्तार

BySurendra Jain

Oct 10, 2018

रीवा | व्यापार एवं उद्योग संवर्धन बोर्ड के चेयरमैन मदन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका खारिज। 469, 500 501, 505 ,120 बी के तहत 1998 से दर्ज था मामला। गिरफ्तारी वारंट होने के बाद आज न्यायालय में हुए थे पेश जहां से प्रथम सत्र न्यायाधीश कमलेश मारकुंडीय की अदालत ने जमानत देने से किया इनकार ।.1998 मे मध्यप्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व .श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ झूठी खबर छापने के बाद दर्ज हुआ था मामला……
क्या है पूरा मामला ????••••

सूत्रो से मिली जानकारी के मुताविक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ लगातार दैनिक जागरण रीवा के अखबार मे मिथ्या खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी , जिसको लेकर रीवा कोर्ट मे एक मामला काफी समय से चल रहा था | इस मामले में रीवा कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था , इसलिए मंगलवार को दैनिक जागरण के मालिक मदनमोहन गुप्ता जमानत कराने के लिए दोपहर मे पेश हुए , जिस पर मजिस्ट्रेट ने जागरण के मालिक को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया | यह खबर कोर्ट से बाहर आते ही रीवा से लेकर राजधानी भोपाल तक आग की तरह फैल गई ,  जब कोर्ट मे सुनवाई चल रही थी तो दो दर्जन से अधिक वकीलों ने भी जागरण के मालिकान पर बेबुनियाद खबरों को छापने का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष भारी विरोध दर्ज कराया। ( साभार पेट्रो न्यूज़)

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