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कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में सख्त कार्रवाई, अवैध बायोडीजल भंडारण पर 3.70 लाख का माल राजसात, सरपंच-सचिव के खिलाफ जमानती वारंट, युवक को एक साल के लिए किया जिला बदर किया

BySurendra Jain

Oct 7, 2026

खबर पक्की, 7 अक्टूबर, रतलाम। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध रूप से बायोडीजल का भंडारण और क्रय-विक्रय करने के मामले में 5 हजार लीटर बायोडीजल, जिसकी अनुमानित कीमत 3.70 लाख रुपए है, शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं न्यायालयीन सुनवाई में बिना कारण अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच और सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा जावरा निवासी एक व्यक्ति को अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
5 हजार लीटर बायोडीजल राजसात
कलेक्टर के न्यायालय में अम्बिका बायोफ्यूल, रतलाम-बांसवाड़ा रोड, धामनोद के संचालक रितेश पिता कमलाशंकर पाटीदार, निवासी कमलाखेड़ा, तहसील पिपलोदा के खिलाफ अवैध रूप से बायोडीजल का क्रय-विक्रय एवं भंडारण करने का मामला सामने आया था।
प्रकरण की जांच में मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने अवैध रूप से भंडारित 5 हजार लीटर बायोडीजल, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख 70 हजार रुपए है, शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए।
सुनवाई में नहीं पहुंचे सरपंच-सचिव, वारंट जारी
कलेक्टर द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में शिकायतकर्ता के आवेदन पर दर्ज एक प्रकरण में ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच महावीर पिता पारसमल मेहता और सचिव दिनेशचन्द्र पिता विश्वनाथ तिवारी को सुनवाई में उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया था।
पत्र प्राप्त होने के बावजूद दोनों बिना कोई कारण बताए सुनवाई में अनुपस्थित रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।
जावरा के सोहेल को एक साल का जिला बदर
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत सोहेल पिता अजीज निवासी जावरा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

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