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लड़की से बात करने के विवाद में युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

BySurendra Jain

Aug 25, 2026

खबर पक्की, 25 अगस्त, रतलाम। लड़की से बात करने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी देवेन्द्र उर्फ कालू को हत्या के साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में भी 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी देवेन्द्र उर्फ कालू पिता मनोहरलाल उम्र 20 वर्ष, निवासी नयागांव को धारा 103 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे आरोपी जसवंत उर्फ अभय पिता अजय राजपुरोहित, 21 वर्ष, निवासी नयागांव को धारा 103 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
रेलवे स्टेशन से लौटते समय हुआ था विवाद
उप-निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार के अनुसार फरियादी अजय मकवाना अपने दोस्त विशाल ररोतिया के साथ 6 जून 2025 की रात रेलवे स्टेशन से चाय-सिगरेट पीकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। रात करीब 1.15 बजे दोनों दो बत्ती चौराहे पर पहुंचे।
इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आरोपी जसवंत उर्फ अभय और देवेन्द्र उर्फ कालू पहुंचे। आरोप है कि अभय ने एक लड़की से बात करने को लेकर विशाल से विवाद शुरू कर दिया और गाली-गलौज करने लगा। विशाल द्वारा विरोध करने पर देवेन्द्र उर्फ कालू भी झगड़े में शामिल हो गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देवेन्द्र ने जेब से धारदार चाकू निकाल लिया, जिसके बाद विशाल वहां से दौड़कर दो बत्ती चौराहे की ओर पहुंचा। आरोपियों ने उसका पीछा किया और देवेन्द्र उर्फ कालू ने विशाल पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल विशाल सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत
घायल विशाल को फरियादी और एक अन्य व्यक्ति की मदद से ऑटो रिक्शा द्वारा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाल के चेहरे, हाथ, पेट, कमर, छाती और पसलियों सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें पाई गई थीं।
मामले में थाना स्टेशन रोड पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य जुटाए गए, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए गए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपी देवेन्द्र उर्फ कालू से घटना में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े जब्त किए, जबकि आरोपी जसवंत उर्फ अभय से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और खून से सने कपड़े जब्त किए गए। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाए गए।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया।मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक योगेश तिवारी ने सफल पैरवी की।

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