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तलवार से हमला करने वाले अशोक और राजाराम को तीन-तीन साल की सजा

BySurendra Jain

Jun 12, 2026

खबर पक्की, 12 जून, रतलाम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने तलवार से गंभीर चोट पहुंचने पर दो आरोपियों अशोक और राजाराम को 3-3 वर्ष के कारावास ओर 11000/ के जुर्माने दे दण्डित किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 11 फरवरी 2021 को फरियादी भारत पिता गोविन्द कुमावत ने यह रिपोर्ट लिखाई कि वह अपनी मोटर सायकल से रतलाम जाने के लिए निकला था, जैसे ही ग्राम उनी के आगे पहुंचा, तब करीब 11:30 बजे उसके पीछे गाँव पीपलखुटा के अशोक पिता गिरधारी तथा राजाराम मोटर सायकल से आए। फरियादी की चलती हुई मोटर सायकल को लात मारकर नीचे गिरा दिया, राजाराम अपने हाथ में तलवार लेकर ओर जान से मरने की नियत से तलवार से सर पर मारा। तभी अशोक ने राजाराम से तलवार लेकर मारा था। फरियादी ने अपने हाथों से बचाव किया था जिससे उसके दोनों हाथों, गले पर तलवार की चोट लगने से खून निकलने लगा।
फरियादी की आवाज पर आ गए बहुत सारे लोग
फरियादी की आवाज़ सुनकर दिनेश गुर्जर तथा रुपसिंह सहित बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्हे देखकर दोनों आरोपी मौक़े से भाग गए थे। फरियादी का भाई सोनू उसे अस्पताल ले गया था। थाना बिलपांक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 307 द्बश्चष् व 25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर आरोपी अशोक से घटना मे प्रयुक्त तलवार जब्त की।
आरोपियों को पाया हमले का दोषी
पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के न्यायालय में किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को फरियादी को तलवार से गंभीर चोट पहुंचने का दोषी पाया।
अशोक राजाराम को सुनाई तीन साल की सजा
न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक पिता गिरधारी व राजाराम पिता भुवान को धारा 326/34 आईपीसी में 3-3 वर्ष के कारावास की सजा तथा आरोपी अशोक को 25(1)(ड्ढ) मे 2 वर्ष का कारावास तथा दोनों आरोपियों को कुल 11000/ के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान के द्वारा की गई।

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