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जिले के 6 उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित, कृषि विभाग की बडी कार्रवाई

BySurendra Jain

Jun 9, 2026

खबर पक्की, 9 जून, रतलाम। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में 01 अप्रेल से ई विकास (ई-टोकन) उर्वरक प्रणाली के तहत उर्वरक वितरण करने के निर्देश दिये गये है। रतलाम विकासखण्ड के मेसर्स राठौर केमिकल एण्ड फर्टिलाईजर्स महू नीमच रोड नामली ने बिना ई टोकन के उर्वरको का वितरण सीधे कृषकों को किया गया। जिसकी जांच दल द्वारा जांच की जाकर तत्काल प्रभाव से संबंधित फर्म का लायसेंस निलंबित किया गया है।
जिले में गठित उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा कडी कार्रवाई कर निजी उर्वरक फर्मों का निरीक्षण किया गया। 4 निजी उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स अरिहंत ट्रेडर्स आलोट, मेसर्स बालाजी इंटरप्राईजेस आलोट, मेसर्स नवपद टेडर्स आलोट, मेसर्स कुतुबी फर्टिलाईजर्स आलोट के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये है।
उप संचालक कृषि श्री आर.के.सिंह ने बताया कि म.प्र. शासन के ई विकास प्रणाली (ई टोकन) से ही उर्वरक विक्रय किया जायेगा। यदि कोई भी फर्म आगामी समय में बिना ई टोकन के उर्वरक विक्रय करते हुए पाई जाती है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।

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