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जिले में नरवाई जलाने पर 1,10,000 रूपये का अर्थ दंड अधिरोपित

BySurendra Jain

Apr 25, 2026

खबर पक्की, 25 अप्रैल, रतलाम। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आर के सिंह ने बताया कि जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए समझाईश दी जा रही है साथ ही मशीनों का डीमोस्ट्रेशन कर नरवाई प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । नरवाई जलाने के नुकसानो की भी जानकारी किसानों को दी जा रही है । उसके बाद भी नरवाई जलाने की घटना कारित करने वाले किसानों पर शासन के निर्देशानुसार अर्थदंड की कार्यवाही भी की जा रही है ।
सेटेलाइट से प्राप्त डाटा अनुसार जिले में आज दिनांक तक नरवाई जलाने की 296 घटनाएं दर्ज की गई,जिसमें 114 पर कार्यवाही करते हुए किसानों पर प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए अभी तक कुल 1,10,000 रूपये का अर्थ दंड अधिरोपित किया जा चुका है शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेटेलाइट से प्राप्त डाटा अनुसार आज दिनांक तक रतलाम ग्रामीण तहसील में 53 घटनाएं, रतलाम शहर में 36 घटनाएं, ताल में 37 घटनाएं, आलोट में 78 घटनाएं, जावरा में 30 घटनाएं, पिपलौदा में 51 घटनाएं, बाजना में 4 घटनाएं, सैलाना में 7 घटनाएं दर्ज की गई है।
प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि फसलों के अवशेष (नरवाई) को जलाने के बजाय इसे आधुनिक तरीकों से खाद में परिवर्तित कर मृदा की उर्वरकता बढ़ाएं, बहुमूल्य मृदा के क्षरण को रोके जिससे मृदा के पोषक तत्व संरक्षित हो एवं मृदा की जलधारण क्षमता बढ़े। जलवायु अनुकूल खेती की ओर कदम बढ़ाए।

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