खबर पक्की, 11 मई, रतलाम। भारतीय सेना द्वारा आपरेशन सिंदूर के तहत की गयी कार्यवाही से उद्भुत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स अपलोड, फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश बाथम द्वारा रतलाम जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फार्वड, वायरल नहीं करेगा/करेगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड, फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एंव अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
