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युनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी के विरुद्ध महत्वपूर्ण आदेश पारित

BySurendra Jain

Dec 12, 2024

खबर पक्की, 12 दिसंबर, रतलाम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला रतलाम के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य श्रीमती जयमाला संघवी द्वारा बीमा कम्पनी प्रकरण में आदेश पारित करते हुए परिवादी को बीमा राशि रुपए 80277/- अस्सी हजार दो सो सतत्तर रुपये का भुगतान 6 प्रतिशत प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज वर्ष 2021से अदायगी तक करने व मानसिक त्रास तथा वाद व्यय हेतु क्षतिपूर्ति रुपए 10 हजार अदा करने के आदेश प्रदान किया। उक्त राशि साठ दिवस में अदा करना होगी 60 दिन की अवधि में अदा न करने पर समस्त आदेशित राशियों पर 8त्न की दर से साधारण ब्याज देना होगा।
परिवादी श्याम सुन्दर शर्मा रतलाम की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा अनावेदक युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि आवेदक के द्वारा अपनी पत्नि के पक्ष में जारी बीमा पॉलिसी के अधीन उसकी पत्नीउर्मिला शर्मा के उपचार में व्यय राशि के भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत किया था, जिसके लिए आवेदक ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किये किंतु बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम निरस्त कर दिया की बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त टी.पी.ए. द्वारा यह बताया गया की आवेदक द्वारा अपनी पत्नी का जो इलाज करवाया गया है। वह इलाज बीमा कंपनी की पॉलिसी में कवर्ड नहीं है इस कारण क्लेम का भुगतान नहीं हो सकता इसलिए आवेदक बीमा राशि पाने का पात्र नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया, अनावेदक ने अपने जवाब में कहा की क्लेम पालीसी शर्तों के अंतर्गत नहीं होने के कारण दावा भुगतान नहीं होने से आवेदक बीमा राशि पाने का पात्र नहीं है। अभिभाषाक पारिख के तर्को से सहमत होते हुवे आयोग ने पाया कि आवेदक के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन नहीं किया है व बीमा कंपनी ने उचित दावे को निरस्त कर सेवा में कमी की है जिस कारण आवेदक बीमा कंपनी के विरुद् बीमा राशि प्राप्त करने हेतु अपेक्षित शर्तों का वर्णित मापदंडों को पूरा किया है परंतु विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादी को बीमा पॉलिसी की राशि को भुगतान न करके एवं आवेदक के बीमा दावे को बिना किसी न्यायोचित उचित कारण के निरस्त कर सेवा में कमी की है जिसके परिणाम स्वरूप आवेदक उपरोक्त राशि पाने का पात्र है। आवेदक की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा पैरवी की गई।

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