खबर पक्की : 6 दिसंबर रतलाम, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग रतलाम द्वारा कनेरी रोड से निकल रहे रिंग रोड सड़क संयोजन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप स्थापना की स्वीकृती को लेकर कलेक्टर रतलाम जिला ग्रामीण एवं नगर निवेश विभाग व कलेक्टर को की गई शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर किसान मन्नालाल पाटीदार द्वारा पंप स्थापना नियम की कॉपी देते हुए लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की गई है। जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि सड़क संयोजन से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही पंप की स्थापना प्रदान की जाएगी। लेकिन तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क संयोजन से मात्र 50 मीटर दूरी होते हुए भी सर्वे नंबर 353 /5/2 पर नाहर पिता मोहम्मद हुसैन को पंप की अनुमति प्रदान की गई है जो विभाग और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। उन्होंने इस पूरे मामले की लोकायुक्त से जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और कलेक्टर द्वारा जारी अनुमति को भी तत्काल निरस्त करवाए जाने की मांग की है।


