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बुआ की गोली मार हत्या करने वाले भतीजे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

BySurendra Jain

Nov 30, 2024

खबर पक्की, 30 नवंबर, रतलाम। दो साल पहले बुआ की हत्या के मामले में कोर्ट ने भतीजे को दोषी माना है। कोर्ट ने भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला प्रधान सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने दिया है।
लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया स्टेशन रोड थाना अंतर्गत आनंद कॉलोनी में आरोपी नावेद की बुआ शाहीन बी पति अकील खान निवासी मनावर जिला धार अपने परिवार के साथ शादी में आई थी। जो कि अपने भाई के घर पर रुकी हुई थी।
संपत्ति को लेकर हुए विवाद में आरोपी नावेद ने अपनी बुआ को 14 जून 2022 को अपने घर के अंदर गोली मार दी थी। थाना स्टेशन रोड ने धारा 302 आईपीसी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
न्यायालय में अभियोजन द्वारा 30 साक्षी, 13 आर्टिकल्स और दो फॉरेंसिक जांच पेश की। क्योंकि मामला आरोपी के घर के अंदर का था, इसलिए परिवार के सभी साक्षी पक्ष द्रोही होकर घटना का समर्थन नहीं किया।
न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी नावेद पिता असलम खान निवासी आनंद कॉलोनी रतलाम को धारा 302 आईपीसी एवं 25 एवं 27 आम्र्स एक्ट में दोषी पाया। कोर्ट ने शुक्रवार शाम फैसला दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने की।

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