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वाहन दुर्घटना के 6 माह में ही क्लेम प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं

BySurendra Jain

Nov 7, 2024

खबर पक्की, 7 नवंबर, रतलाम। माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम सदस्य macc act रतलाम के न्यायालय द्वारा वाहन दुर्घटना में घायल और मृत होने वाले व्यक्ति के आश्रितों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है जिससे दुर्घटना दिनांक से 6 माह की अवधि के पश्चात भी क्लेम प्रस्तुत करने वाले घायल पीड़ितो व मोटर दुर्घटना में मृत होने वाले व्यक्ति के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है ।हाल ही में वर्ष 2019 में मोटर विहिकल एक्ट में हुए संशोधन में क्लेम प्रस्तुत करने की अवधि दुर्घटना दिनांक से 6 माह निर्धारित की गई थी जिससे कई पीड़ित क्लेम की अवधि से बाहर हो रहे थे क्योंकि आम लोगो को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी की  दुर्घटना दिनांक से मात्र 6 माह की अवधि में ही क्लेम प्रस्तुत करना आवश्यक ही गया है ।। एक प्रकरण में माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम सदस्य महोदय macc act रतलाम म. प्र. श्री आदित्य रावत साहब ने आवेदिका श्रीमती आशा शर्मा के धारा 5 अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदिका द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात  प्रस्तुत क्लेम केस को सुनवाई योग्य पाते हुए अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त करने के आवेदन को खारिज करते हुए प्रकरण को सुनवाई योग्य बताया है प्रकरण में आवेदिका की ओर से  पैरवी एडवोकेट देवेंद्र सिराधना गुर्जर द्वारा  की गई ।।।

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