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अब आपके पैसों पर आयकर विभाग की नजर

ByHarish Sharma

Nov 17, 2016

मुंबईः रिजर्व बैंक ने आज वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा कराने पर वे ग्राहक से पैन कार्ड की प्रति लें। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ”अपने बैंक अकाऊंट में 50 हजार रुपए से ज्याद जमा कराने वालों के खाते से यदि पैन कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है तो उनसे पैन कार्ड की प्रति मांगी जाए।” उसने बताया कि इस प्रावधान के अतिरिक्त अन्य ट्रांजैक्शनों पर भी जिसके लिए बैंक इस बात पर जोर देना चाहें आयकर कानून के तहत पैन कार्ड की अनिवार्यता है।

2.5 लाख रुपए से अधिक राशि पर आयकर विभाग ने मांगी रिपोर्ट
सरकार ने बैंकों तथा डाकघरों से 500 और 1,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगने के बाद इससे बदलने एवं जमा करने के लिए दिए गए 50 दिन की अवधि में बचत खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक तथा चालू खातों में 12.50 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि के बारे में आयकर विभाग को रिपोर्ट देने को कहा है। यहां आज जारी एक अधिसूचना के अनुसार बैंक, सहकारी बैंक तथा डाकघरों को एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक या 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान 2.5 लाख रुपए से अधिक की कुल जमा के बारे में कर विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही इन इकाइयों को इस अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति के एक चालू खाते या कई चालू खातों में इस अवधि के दौरान 12.50 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा होने पर आयकर विभाग को रिपोर्ट देनी होगी।

वित्त मंत्रालय ने बैंक कंपनी, सहकारी बैंक तथा डाकघरों द्वारा दी जाने वाली वार्षिक सूचना (एनूअल इनफार्मेशन रिटर्न- एआईआर) रिपोर्ट से जुड़े संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार बैंक तथा डाकघरों को इन लेन-देन के संदर्भ में वित्तीय सौदे का विवरण 31 जनवरी 2017 या उससे पहले देना है। इससे पहले, आयकर विभाग को तभी रिपोर्ट देने की जरूरत होती थी जब किसी खाते में नकद जमा एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से पार कर जाती थी।

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